धारा 4.1 - ABSVM की सदस्यता के नियम
4.1.1 कोई भी वयस्क विश्वकर्मा व्यक्ति जो महासंगठन के उद्येश्यों से प्रतिबद्ध हो व लिखित में स्वीकृति दे चुका हो, प्रारम्भिक सदस्यता राशी का भुगतान कर सदस्यता ले सकेगा।
4.1.2 - कोई भी विश्वकर्मा यदी सदस्यता लेना चाहता है तो उसके पास यथायोग्य अनुभव या क्षमता होना अनिवार्य है। अक्सर कोई भी सदस्य प्रति सप्ताह कुछ समय के योगदान के लिये व कार्यों को संचालित करने के लिये कुछ धनराशी व्यय करने के लिये तैयार होना चाहिये।
4.1.3 - सामाजिक कार्यों के लिये दानराशी आयोजन अनुसार या स्वेच्छानुसार से दे सकते हैं।
4.1.4 - एक सदस्य एक से ज्यादा पद पर स्थापित नहीं हो।
4.1.5 - स्थानांतरण के समय, स्थानानुसार कार्यभार दिया जाए।
4.1.6 - सदस्यता सदस्य के निवास स्थान के आस-पास ही होना अनिवार्य है।
4.1.7 - सदस्य किसी भा अन्य सदस्य के साथ या टीम के साथ कार्य करने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये।
4.1.8 - सदस्य जातियों में भेदभाव न करता हो और समाज को संगठित करने की प्रबल इच्छा रखता हो।
4.1.9 - महासंगठन द्वारा दिये गए किसी कार्य को करने के लिये हमेशा तैयार हो, कार्य किसी भी स्तर का हो।
4.1.10 - धर्मनिर्पेक्षतावाद के सिद्धांतों पर अमल करता हो, समानता व आजाद मानसिकता रखता हो, किसी भी प्रकार की असहमति में महासंगठन के कार्यों का अथवा सिद्धांतों की आलोचना न करता हो।
4.1.11 - हर सदस्य को न्युनतम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। सदस्यों को नियमों का ग्यान, महासंगठन की कार्यविधि को समझने के लिये अनिवार्य हो।
4.1.12 - सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और सदस्यता किसी को भी किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।
4.1.13 - 9 अप्रेल, 2023 को अनुमोदन के बाद से लागू
सदस्यता नियुक्त सदस्य के आग्रह पर और कुछ औपचारिकताओंं का पूरा करके ही दी जा सकती है। हमारी कोशिश व सुझाव हमेशा से यहीं रहा है कि हर सदस्य को कार्यप्रणाली की जानकारी हो। सदस्य समाज और राजनीतिक सेवा के भाव से जुड़कर सहयोग करें।
औपचारिकताओं से तात्पर्य हैः-
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नए सदस्यों को सभाओं में लाना
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नए सदस्यों को कार्यप्रणाली की जानकारी वेब-साइट से उपलब्ध कराना
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सदस्यता के नियमों की जानकारी देना
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यदि वह इच्छुक हो तो
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सदस्यता फार्म भरना
- सदस्य का राष्ट्रीय कार्यालय से पंजीकरण कराना
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यदि सदस्य को पदस्थ किया गया है सो सभी प्रावधानों को संशोधित करवाना।
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अनुमोदन – सदस्यता पूर्ण औपचारिकताओं के बाद ही मान्य होगी।
धारा 4.2 - सदस्यता भंग की परिस्थितियॉ
सदस्यता निम्न अवस्थाओं में खत्म की जा सकती हैं –
4.2.1. स्वर्गवास के कारण।
4.2.2. सदस्य स्वयं किसी कारण वश त्याग दे।
4.2.3. सदस्य की असक्रियता यदि 3 महीने से अधिक पाई जाती है, तो कारण बताओ नोटिस के साथ सदस्य का कार्यभार किसी और सदस्य को सोंपने का निर्णय कार्यकारिणी की सहमति से लिया जा सकता है।
4.2.4. यदि कोई सदस्य तीन बार से लगातार सभा में अनुपस्थित हो या तीन महीने से कोई सम्पर्क नहीं किया हो तो ऐसे सदस्य को रुची के अभाव के कारण कार्यकारिणी की सहमति से निरस्त किया जा सकता है।
4.2.5. सदस्य के विरोध में कोई शिकायत पाए जाने पर, या कोई भी अप्रिय, असामाजिक कृत्य या नियमों की अवहेलना करने पर कार्यकारिणी की सहमति से।
4.2.6. किसी भी अवांछनीय परिस्थिति में सदस्य स्वेच्छा से त्याग दे सकता है, या कार्यालय एक कारण बताओ नोटिस दे कर सदस्य को कार्यकारिणी की सहमति से पदमुक्त कर सकता है।
4.2.7 6 मार्च 2022 से लागू
यदि कार्यकाल के दौरान किसी अकस्मात वजह से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो (suo moto) समस्त कार्यभार महासचिव तब तक संभालेगा, जब तक नया अध्यक्ष नहीं स्थापित हो जाता।
धारा 4.3 - सदस्यता का नवीनीकरण
4 .2.1 - यदि किसी सदस्य को निष्कासित किया गया है, तो वह सदस्यता पाने का हकदार नहीं होगा।
4.2.2 - सदस्यता की पुनः स्थापना सदस्यता की औपचारिकताओं को पूरा करके किया जा सकता है।
4.2.3 - यदि कार्यकाल सफल रहा है तो पदोन्नत किया जा सकता है, अन्यथा एक कार्यकाल और दिया जा सकता है।
धारा 4.4 सदस्यता संबन्धित सुझाव (6 मार्च 2022)
4.4.1 कई बार ऐसा भी देखने में आया है की पद के अनुसार जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सदस्य पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता।
अनुमोदन - ऐसे सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य बना देना चाहिए।
4.4.2 आरम्भ से ही सदस्यों द्वारा ये मांग आती रही हैं की नियुक्ति के उपरांत उन्हें नियुक्ति पत्र व आईडी कार्ड दिया जाए। निःसंदेह यह जरूरी है, नियुक्ति पत्र स्थानीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा दिए जाने चाहिये और आईडी कार्ड राष्ट्रीय कार्यालय से दिए जाने हैं, इसलिए यह सुझाव मुकेश जी हरियाणा से आया है की नियुक्ति पत्र व आईडी कार्ड के लिए अतिरिक्त व्यय आदि के लिए ₹100 शुल्क प्राप्त किया जाए और सेवा उपलब्ध कराई जाए। अनुमोदन - ₹100 सदस्यता शुल्क के साथ ही प्राप्त किए जाएं।
9 अप्रेल, 2023 - उपरोक्त रु 100 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं और यह व्यय कार्यकारिणियों द्वारा 30% योगदान राशी में से लिया जाएगा।
4.4.3 सदस्यता सिर्फ नामांकन विधि से होगी। महासंगठन के अंदर अभी कोई चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। हमारा मानना है की चुनाव प्रक्रिया के अंदर समाज विघटित होता है, और नामांकन प्रक्रिया मैं सबके सुझाव सम्मिलित होते हैं। कार्यकाल पांच वर्ष का है। नए सदस्य का नामांकन स्थानीय कार्यकारिणी के सुझाव से क्षमता और काबिलीयत को देखते हुए होना चाहिए। नामांकित सदस्य 5 वर्ष के लिये कार्यरत रहेगा अनुमोदन - महासंगठन के अंदर चुनाव प्रक्रिया के बदले नामांकन विधि ही मान्य होगी।
4.4.4 समाज में कई संगठनों में देखा गया है कि अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है। यह नियम ABSVM में मान्य नहीं है। हर सदस्य अपने पांच वर्ष के कार्यकाल की सेवा के लिये मान्य है। हमारा विश्वास है कि इस नियम से कार्यों में निरंतरता बनेगी व आपसी सहयोग से दूरगामी परिणाम समाज को संगठित करने में प्राप्त होंगे।
4.4.5 यदि नामांकन प्रक्रिया में निर्णय लेने में समस्या हो रही है तो उच्चतम कार्यकारिणी की मदद ली जा सकती है। इस प्रकार से लिये गए निर्णय मान्य होंगे।
4.4.6 किसी भी सदस्य की पदोन्नति पारदर्शी हो इसलिए हर सदस्य के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा होना चाहिए। ऐसे सभी निर्णय संपूर्ण कार्यकारिणी की सहमति से हो।
4.4.7 अध्यक्ष के चार वर्ष पूर्ण होने पर, अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षों में जो सबसे अधिक सक्रिय है, कार्यकारिणी की सहमति से अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और उसको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के लिए तैयार करें ताकि कार्यकाल पूर्ण होते ही उसे काम संभालने में आसानी हो और समाज में प्रगतिशीलता बनी रहे।
4.4.8 उपरोक्त 4.4.7 में बताई गई विधि अन्य मुख्य पदों की नियुक्ति के लिए सभी कार्यकारिणियों द्वारा सभी स्तरों पर भी अपनाई जाए।
धारा 4.4A सदस्यता संबन्धित सुधार (9 अप्रेल, 2023)
आप सब को यह बताना चाहेंगे कि कार्यशैली को सरल बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए जो कि निम्न प्रकार से है।
- विभिन्न स्तरों पर जो भी सदस्यता शुल्क का प्रावधान रखा गया था वह अब खत्म किया जाता है। आज के बाद ABSVM ने सदस्यता निशुल्क प्रदान की जाएगी। सभी सदस्यों को जोड़ने से पहले एक Orientation Program में भाग लेना आवश्यक होगा।
- जितनी भी रसीदें सदस्यों को दी हुई है आज के बाद उनका प्रयोग अमान्य होगा।
- सभी रसीद बुक प्रधान कार्यालय में लौटाने की व्यवस्था करें। जो रसीदें बनाई जा चुकी है उनका हिसाब भी प्रेषित करें, जमा कराएं।
- आज के बाद नई रसीदें प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद से लेकर प्रयोग करें, जो कि D Series की होगी।
- सभी प्रदेश अध्यक्ष ABSVM के Branch के नाम से बैंक अकाउंट अवश्य खोलें और उस का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार करें।
- हर महीने अकाउंट एवं Stock Book Update की जाए और छे माह बाद उनका Audit अवश्य कराया जाए।
यह सभी जानकारी वेबसाइट पर जल्द ही Update कर दी जाएगी व इस अप्रैल महीने की ABSVM डिजिटल मासिक पत्रिका में भी प्रेषित की जाएगी।
धारा 4.5 सदस्यता के लिये स्टेशनरी
4.5.1 सदस्यता का फार्म प्रारूप सभी स्तरों पर एक जैसा हो।
4.5.2 हर सदस्य को एक एकल सदस्यता संख्या अर्जित हो। (VK-जनगणना संख्या)@(स्तर-प्रकोष्ठ)
4.5.3 सदस्यता का भरा हुआ फार्म, अधिकारी द्वारा साइन किया होना याहिये।
4.5.4 सदस्यता स्टेशनरी राष्ट्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
4.5.5 डी-सीरीज़ की रसीद बुक राष्ट्रीय कार्यालय से ही प्राप्त करें।